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अमेठी। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब व्यक्तियों जिनके पुत्रियों की शादी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हो चुकी है अथवा होनी है उन व्यक्तियों को शादी अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर इस वित्तीय वर्ष में शादी से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद सीधे ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। उन्होंने पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रुपए 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, आवेदक एवं पुत्री का आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तहसील द्वारा निर्गत ऑनलाइन आए एवं जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उसे अधिक होनी अनिवार्य है, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी, माता एवं पिता के जीवित न होने की स्थिति में पुत्री द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन में निराश्रित का ऑप्शन के विकल्प का चयन करते हुए आवेदन किया जाएगा, एक परिवार से अधिकतम दो पुत्री की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।