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*अमेठी।* मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 अंशुमान सिंह ने बताया कि जनपद के अन्तर्गत पंजीकृत/संचालित हास्पिटल/नर्सिंग होम/चिकित्सालय जो 50 बेड से कम क्षमता वाल/पैथालाजी/एक्स-रे/डेन्टल क्लीनिक आदि के अधिकृत चिकित्सक/केन्द्र के प्रोपराइटर्स क्लीनिकल स्टेब्लिसमेन्ट एक्ट 2010 व क्लीनिकल स्टेब्लिसमेन्ट रूल्स-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त में से प्रत्येक अपने पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु 30 अप्रैल 2025 तक वेबसाइट up-health.in पर आनलाइन आवेदन अनिवार्य रूप से करा लें अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त माना जायेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगें तथा इसके अतिरिक्त जो बिना किसी पंजीकरण के उपरोक्तानुसार चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, वह तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से अपने संस्थान/क्लीनिक/नर्सिंग होम/पैथालाजी/एक्स-रे/डेन्टल क्लीनिक का पंजीकरण अवश्य करवा लें अन्यथा उनके विरूद्ध इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट-1956 एवं क्लीनिकल स्टेब्लिसमेन्ट एक्ट 2010 व क्लीनिकल स्टेब्लिसमेन्ट रूल्स-2016 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इस क्रम में उन्होंने बताया कि पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु चिकित्सा इकाई का सम्बन्धित प्राधिकरण से अप्रूव नक्शा/मैप की प्रति, बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र, अग्निशमन सम्बन्धी प्रमाण पत्र, भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के प्राविधानों के अनुसार विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) प्रमाण पत्र की वैध प्रमाणित छायाप्रति, निर्धारित प्रारूप पर संचालक/चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ का शपथ पत्र, चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ के रजिस्ट्रेशन, डिग्री एवं डिप्लोमा की रंगीन/स्पष्ट प्रति स्वप्रमाणित व हास्पिटल/नर्सिंग होम/क्लीनिक/पैथालॉजी का HFR ID नम्बर सहित निर्धारित शपथ पत्र को भरकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में उन्होंने बताया कि यू0पी0 क्लीनिकल स्टैबब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा-28 (Display of Information) का अनुपालन किया जायेगा जिसमें अपने चिकित्सा परिसर में अपनी चिकित्सा इकाई (Health Facility) का रजि० नं०, संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण डिस्प्ले बोर्ड में प्रदर्शित करना होगा तथा चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ का (नाम, फोटो व मोबाइल नं० सहित) विवरण अपने केन्द्र पर अवश्य लगायें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में अपने केन्द्र का नवीनीकरण कराते समय डिस्प्ले बोर्ड की एक प्रति आवेदन के साथ जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

