
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । धोनी के खिलाफ मानहानि की याचिका उनके दोस्त रहे मिहिर दिवाकर ने दायर की थी । मानहानि की याचिका पर धोनी के खिलाफ सुनवाई 29 जनवरी को हुई। धोनी के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ दायर मानहानि की याचिका सुनवाई के योग्य नही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने धोनी , कई मीडिया घरानों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। ताकि उन्हें वादी के खिलाफ किसी भी झूठी आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करने से रोक सके और उसकी साख वा प्रतिष्ठा को धूमिल करने से बचाया जा सके।