*शासन द्वारा किसानों के हितार्थ जारी की गयी गेहूॅ क्रय नीति में नवीन प्रावधान।*
Uptoday न्यूज
*अमेठी।* अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/जिला खरीद अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी गेहूॅ क्रय नीति में किसानों के हित में नवीन प्रावधान किया गया है, जिसके तहत बटाईदारों से भी किसानों से खरीद किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि जनपद में 100 कु0 तक गेहूॅ बिक्री करने वाले किसानों को सत्यापन प्रक्रिया से मुक्त किया गया है एवं जनपद में कृषि विभाग से प्राप्त गेहूॅ की औसत उत्पादकता का 140 प्रतिशत तक व मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूॅ क्रय किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा क्रय केन्द्रों पर गेहूॅ की उतराई, सफाई एवं छपाई के मद में रू0 20 प्रति कु0 दर से व्यय की प्रतिपूर्ति किसानों को किये जाने व समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 तथा पंजीकृत सहकारी समितियॉ एवं मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटीस के माध्यम से भी खरीद कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि केन्द्र प्रभारियों के मोबाइल नम्बर पर मिस्ड कॉल से पंजीकरण/नवीनीकरण की सुविधा, क्यू0आर0 कोड के माध्यम से किसान मित्र ऐप डाउनलोड कर किसान द्वारा स्वयं पंजीकरण/नवीनीकरण की व्यवस्था की गयी है तथा गेहूॅ क्रय केन्द्रों पर किसानों को निःशुल्क पंजीकरण/नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है।

