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जनपद अमेठी । जामों थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्रकार के घर पर कोतवाल की मिलीभगत से दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ित पत्रकार अशोक पांडेय पुत्र माता प्रसाद पांडेय की माने तो 24 वा 25 नवंबर 2025 को उनके घर पर पुत्र का वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें सभी परिजन गांव में व्यस्त थे। इस दौरान उनके पिता माता प्रसाद पांडेय सुत स्वर्गीय राम दास निवासी मकान नंबर 536 गौरीगंज रोड जामों के मकान पर 25 नवंबर 2025 को रमापति पांडेय सुत शिव महेश पांडेय निवासी ग्राम पूरे जिया पांडेय का पुरवा थाना जामो वा उनकी पत्नी उर्मिला देवी जबरन आकर चोरी से उनके मकान में निवास करने लगे हैं। विदित हो कि इनके ऊपर में ही पीड़ित के मकान को फर्जी तरीके से कब्जा करने की नीयत का मुकदमा 460/16 अंतर्गत धारा 419,420,467,468,471 थाना जामों पर दर्ज है जिसमें आरोपी जमानत पर रिहा है। पीड़ित की गैर मौजूदगी में दबंगों द्वारा पीड़ित के घर पर अवैध कब्जा करने की नीयत से ताला जड़ दिया है । जबकि वाज दायरा RST /1982/2024 में शिव महेश द्वारा मकान संख्या 536 ख के मालिकाना हक के लिए दायर वाद को उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा खारिज कर दिया गया है। तथा मकान का असली मालिक माता प्रसाद को बताया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने भी एसडीएम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा तथा फर्जी शिव महेश की अपील को खारिज कर दिया। लेकिन पीड़ित पत्रकार की माने तो कोतवाल द्वारा जबरन कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए पीड़ित के मकान पर विपक्षी रमापति पांडेय सुत शिव महेश पांडेय का अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। पीड़ित द्वारा अपने मकान पर लगाए ताले को विपक्षियों द्वारा तोड़ दिया गया है तथा उनके घर की तीन महिलाएं वंदना देवी , उषा देवी व उर्मिला द्वारा जबरन मकान में निवास किया जा रहा है । जामो पुलिस का रवैया देखकर समझा जा सकता है कि पत्रकार का घर पुलिस की मिली भगत से कब्जा हो सकता है तो आम जन का क्या। और तो और कोतवाल जामो ने पीड़ित पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा लादने की धमकी दी है।

