*जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही हटायी जाएगी प्रचार सामग्री।*
Uptoday न्यूज
*अमेठी।* अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा अतिशीघ्र किये जाने के दृष्टिगत चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार हेतु लगाये गये पोस्टर, बैनर, पम्पलेट, वालराइटिंग, नारे आदि को घोषणा के उपरान्त तत्काल हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगी। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार सम्बन्धित कृत कार्यवाही के पश्चात सूचना प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे तक निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक एम0सी0सी0-1 एवं एम0सी0सी0-2 (एम0सी0सी0-ए0टी0आर0) प्रारूप संकलित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को नोडल अधिकारी एम0सी0सी0 अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी चुनाव सेल, अमेठी के संयुक्त हस्ताक्षर से ई-मेल द्वारा/डी0ई0ओ0 पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/सहायक रिटर्निंग आफिसर/पुलिस क्षेत्राधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त निर्देशों के क्रम में आज ही एक टीम गठित कर कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्ययोजना तैयार करते हुए सम्बन्धित को उपलब्ध करायेंगे एवं गठित टीम एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सूचना प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत समस्त अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराते हुए क्षेत्राधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्वाचन घोषणा के अगले दिन से प्रतिदिन पूर्वान्ह 10 बजे तक अनिवार्य रूप से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सूचना उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थानों का चिन्हांकन क्षेत्रीय लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सेवक, बीट कान्सटेबल आदि की सहायता से कराकर सूचना आज रात्रि 08 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेंगे तथा चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने हेतु निर्देशित किया है।

